नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में निषेधाज्ञा 22 जुलाई से, कलेक्टर ने दिया निर्देश…
आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाक़ी पर प्रतिबंध, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही…
कमलेश शर्मा-कोरिया
ज़िले के नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में आगामी 22 जुलाई से निषेधाज्ञा धारा 144 लगाई जाएगी। शनिवार को लॉकडाउन करने के सरकार के फैसले के बाद कलेक्टर ने इसके लिए निर्देश दिए हैं। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की स्थिति को देखते हुए इसके रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा जिला कलेक्टरों को शहरी क्षेत्रों में निषेधाज्ञा लगाने के लिए अधिकृत किया गया है। इसी क्रम में कोरिया जिले के नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में 22 जुलाई 2020 से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी किया जाना प्रस्तावित है। आम नागरिकों के सुविधा को ध्यान रखते हुए 19 से 21 जुलाई 2020 तक नगर निगम चिरमिरी क्षेत्र में व्यवसाय संचालन एवं दुकान खोलने की अनुमति होगी। कलेक्टर ने इस संबंध में एसडीएम खड़गवां-चिरमिरी एवं आयुक्त, नगर निगम चिरमिरी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
Kamlesh Sharma is a well-known Journalist, Editor @http://thedonnews.com/ Cont.No.- 8871123800, Email – Ks68709@gmail.com