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नवपदस्थ कलेक्टर चंदन त्रिपाठी लगातार एक्शन में, ग्राम पंचायत कैलाशपुर की सरपंच बर्खास्त… महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनियमितता पर हुई कार्यवाही, पूर्व में तकनीकी सहायक हो चुके बर्खास्त और सचिव निलंबित…

नवपदस्थ कलेक्टर चंदन त्रिपाठी लगातार एक्शन में, ग्राम पंचायत कैलाशपुर की सरपंच बर्खास्त…

महात्मा गांधी नरेगा योजना में अनियमितता पर हुई कार्यवाही, पूर्व में तकनीकी सहायक हो चुके बर्खास्त और सचिव निलंबित…

कमलेश शर्मा, संपादक 

बैकुंठपुर – (कोरिया)/कोरिया जिले में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रहा है। जिला प्रशासन प्रमुख कलेक्टर कोरिया श्रीमती चन्दन संजय त्रिपाठी के निर्देशानुसार किसी भी तरह की लापरवाही बरतने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ आशुतोष चतुर्वेदी ने बताया कि कैलाशपुर में हुई अनियमितता के मामले में दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत सरपंच श्रीमती रूपवती चेरवा को पद से पृथक कर दिया गया है। मामले में विस्तार से जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि सोनहत जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत कैलाशपुर में महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पक्की नाली निर्माण का कार्य स्वीकृत किया गया था और इस कार्य के लिए ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी नियुक्त किया गया था। नाली निर्माण गुणवत्ताहीन होने की शिकायत पर जिला स्तरीय टीम से अविलंब जांच कराई गई और गुणवत्ता हीन कार्य को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए थे। साथ ही जांच में दोषी पाए गए ग्राम पंचायत सचिव रामप्रकाश साहू को तत्काल निलम्बित कर दिया गया। उक्त कार्य की देखरेख करने के लिए जिम्मेदार तकनीकी सहायक सुरेश कुर्रे को पद से पृथक करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी विभाग के निलंबन की कार्यवाही प्रस्तावित कर दी गई है। इस कार्य में मटेरियल सप्लाई करने वाले फर्म को काली सूची में दर्ज कराया गया है। निर्माण एजेंसी के तौर पर सरपंच को भी अनियमितता का दोषी पाए जाते हुए पंचायती राज अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत कार्यवाही हेतु विहित प्राधिकारी एस डीएम सोनहत को पत्र भेजा गया। एसडीएम सोनहत  राकेश कुमार साहू ने प्रकरण दर्ज कर सम्बन्धित से जवाब प्राप्त किया और सर्पमच द्वारा लापरवाही स्वीकार करने की दशा में पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39-1 के तहत लोकहित में पद से पृथक करने का आदेश जारी किया है। जिला पंचायत सीईओ डॉ आशुतोष ने कहा कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन में, निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा और जांच में दोषी पाए जाने पर सम्बन्धितों के विरूद्ध कार्यवाही अनुसंशित की जाएगी। इसलिए सभी निर्माण एजेंसी सतर्क होकर प्रावधान के अनुसार ही निर्माण कार्य समय सीमा में पूर्ण कराएं।

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