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विधानसभा चुनाव के दौरान शस्त्र रखने पर रहेगा प्रतिबंध: कलेक्टर विनय लंगेह… जनप्रतिनिधियों की शासकीय वाहनों के दुरुपयोग करते पाये जाने पर किया जायेगा अधिग्रहित… अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर रहेगा प्रतिबंध, कोयला कामगार प्रतिबंध से होंगे मुक्त…

विधानसभा चुनाव के दौरान शस्त्र रखने पर रहेगा प्रतिबंध: कलेक्टर विनय लंगेह…

जनप्रतिनिधियों की शासकीय वाहनों के दुरुपयोग करते पाये जाने पर किया जायेगा अधिग्रहित…

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर रहेगा प्रतिबंध, कोयला कामगार प्रतिबंध से होंगे मुक्त…

कमलेश शर्मा, संपादक

बैकुंठपुर (कोरिया) / विधानसभा निर्वाचन 2023 की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह बताया कि जिले के सभी थाना, चौकी व सहायता केन्द्र अंतर्गत ऐसे व्यक्ति जो शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी है तथा जिनकी गतिविधियां ऐसी हो जो चुनाव के दौरान गड़गड़ी एवं लोक परिशांति बनाए रखने में विध्न पैदा कर सकते है के शस्त्र लायसेंस को निलंबित किया जाएगा। तथा ऐसे शस्त्र को थाना, जिला नाजरात में जमा कराया जाएगा। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक से आगामी 11 अक्टूबर 2023 तक ऐसे व्यक्तियों की जानकारी मंगायी है।

जनप्रतिनिधियों की शासकीय वाहनों के दुरुपयोग करते पाये जाने पर वाहनों को किया जायेगा अधिग्रहित…

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने कहा कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गयी है। विधानसभा निर्वाचन 2023 की प्रक्रियाओं के समापन तक के लिए केन्द्रीय, राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, स्थानीय निकाय के अध्यक्ष एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को उनके पदीय दायित्वों के लिए आवंटित शासकीय वाहनों के दुरुपयोग करते पाये जाने पर संबंधितों के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन कठोर कार्यवाही करते हुए वाहनों को अधिग्रहित कर लिया जायेगा।

अधिकारी-कर्मचारियों के अवकाश पर रहेगा प्रतिबंध…

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर विनय कुमार लंगेह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 को देखते हुए सभी विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। सभी अधिकारी-कर्मचारी संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया तक अपने निर्धारित मुख्यालयों में ही रहेंगे। विशेष परिपस्थितियों में जिला निर्वाचन कार्यालय की लिखित अनुमति प्राप्त कर ही कोई भी अधिकारी-कर्मचारी अपने मुख्यालय को छोड़ सकेंगे। एस.ई.सी.एल के मजदूर श्रेणी के कर्मचारी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

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