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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरिया ने आदतन अपराधी संजय अग्रवाल को किया जिला बदर… एक वर्ष तक रहेगा सीमावर्ती जिलों से बाहर, वैधानिक अनुमति के बगैर जिले के सीमाओं में प्रवेश वर्जित…

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कोरिया ने आदतन अपराधी संजय अग्रवाल को किया जिला बदर…

एक वर्ष तक रहेगा सीमावर्ती जिलों से बाहर, वैधानिक अनुमति के बगैर जिले के सीमाओं में प्रवेश वर्जित…

कमलेश शर्मा, संपादक

बैकुंठपुर (कोरिया) कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी  कोरिया विनय कुमार लंगेह ने 09 अक्टूबर 2023 को आदतन अपराधी संजय अग्रवाल आत्मज महंगी लाल अग्रवाल जैन मंदिर, बैकुण्ठपुर निवासी को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख़) के तहत न्यायालय के दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 02/2020 में पारित आदेश 9 अक्टूबर 2023 के अनुसार आदेश देते हुए उल्लेख किया है कि 13 अक्टूबर 2023 प्रातः 10 बजे से कोरिया जिला एवं इसके समीपवर्ती राजस्व जिला सूरजपुर, मनेंद्रगढ़- चिरमिरी- भरतपुर, कोरबा, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, सीधी, सिंगरौली जिले के क्षेत्र से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्काषित (जिला बदर) का आदेश दिया गया है। वैधानिक अनुमति के बगैर जिले के सीमाओं में प्रवेश वर्जित होगा।

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