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हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा… अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला, तीन वर्ष पूर्व हुई थी हत्या…

हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा…

अपर सत्र न्यायाधीश का फैसला, तीन वर्ष पूर्व हुई थी हत्या…

कमलेश शर्मा, संपादक

बैकुंठपुर/ हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश बैकुंठपुर ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अन्य सह आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। कोरिया जिले के पटना थाना क्षेत्र में लगभग तीन वर्ष हत्या हुई थी। मिली जानकारी के अनुसार दिनाँक 16.05.2020 को प्रार्थी रामनरेश पिता अमर सिंह निवासी ग्राम ठीहाईपारा आनी थाना बैकुंठपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि आरोपी नंदा सिंह पिता स्व. हीरासाय गोड़ उम्र लगभग 32 वर्ष निवासी ग्राम मुरमा थाना पटना जिला कोरिया (छ.ग.) एवं आरोपी तुल्ली उर्फ तुलेश्वर सिंह पिता प्रेम सिंह गोड़ उम्र लगभग 19 वर्ष द्वारा दिनाँक 16.05.2020 को  मृतक मंगल सिंह पिता बाबूलाल उम्र 35 वर्ष की हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट पर थाना पटना में अपराध क्रमाँक 108/2020 धारा- 302, 294, 506, 34 भा.द.वि. का अपराध पंजीकृत कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना आरोपी नंदा उर्फ दिलभान पिता हीरासाय गोंड़ एवम तुल्ली उर्फ तुलेश्वर सिंह पिता प्रेम सिंह गोड़ को दिनाँक 17 मई 2020 गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त प्रकरण में आज दिनांक 19 जुलाई 2023 को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश  बैकुंठपुर द्वारा आरोपी नंदा उर्फ दिलभान को धारा-302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 100 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। एवं सह आरोपी तुल्ली उर्फ तुलेश्वर सिंह को धारा 323 भा.द.वि के आरोप में एक वर्ष की सश्रम कारावास से दण्डित गया है।

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