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मनरेगा में अर्थिक अनियमितता, लोकपाल ने पार्क डायरेक्टर व रेंजर पर लगाया जुर्माना … ’संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान व तत्कालीन पार्क परिक्षेत्राधिकारी को क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर जमा कराने होंगे 50-50 हजार रुपये…

मनरेगा में अर्थिक अनियमितता, लोकपाल ने पार्क डायरेक्टर व रेंजर पर लगाया जुर्माना …
’संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान व तत्कालीन पार्क परिक्षेत्राधिकारी को क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर जमा कराने होंगे 50-50 हजार रुपये…
कमलेश शर्मा, संपादक
बैकुंठपुर (कोरिया) / जिले में लोकपाल ने मनरेगा के विकास कार्याे में गड़बड़ी के मामले में जांच करते हुए संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर तथा तत्कालीन पार्क परिक्षेत्राधिकारी एमसीबी को 50-50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि के  तौर पर 60 दिवस के भीतर राज्य रोजगार गारंटी कोष में जमा कराने का निर्णय पारित किया है। इसके साथ 1-1 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। लोकपाल कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन जिला पंचायत सदस्य रविशंकर कंवर ने लोकपाल कार्यालय में 04 अगस्त 2017 को लिखित शिकायत प्रस्तुत कर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के द्वारा ग्राम पंचायत सेमरिया के आश्रित ग्राम च्यूल से सेमरिया तथा च्यूल से कोरमो तक महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत कराये गये मिट्टी मुरूम सड़क निर्माण कार्य मे आर्थिक अनियमितता की जांच की मांग की थी। जिसके बाद लोकपाल मलखान सिंह ने उक्त शिकायत के आधार के पर संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान व तत्कालीन पार्क परिक्षेत्राधिकारी एमसीबी के बयान दर्ज करते हुए, सम्बंधित निर्माण कार्याे के दस्तावेजो का अवलोकन किया था। इसके साथ ही लोकपाल के द्वारा कार्य स्थल का निरीक्षण किया गया था।  जिसमे में लोकपाल ने पाया की  च्यूल से सेमरिया व च्यूल से कोरमो पहुँच मार्ग पर वही के पत्थरो को का उपयोग कर दस्तावेजो में पत्थर खरीदना बताकर कार्य का मूल्यांकन करते हुए आर्थिक अनियमितता की गई है। जिसके बाद लोकपाल ने संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर व तत्कालीन पार्क परिक्षेत्राधिकारी एमसीबी के विरुद्ध निर्णय पारित करते हुए,संचालक गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बैकुंठपुर तथा तत्कालीन पार्क परिक्षेत्राधिकारी एमसीबी को 50-50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर राज्य मनरेगा कोष में 60 दिवस के भीतर जमा करने के साथ ही 1-1 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

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