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कोयला व रेत के अवैध परिवहन मामले में पटना पुलिस की बड़ी कार्यवाही… वैध दस्तावेज ना मिलने पर दो हाइवा व एक पिकप जप्त, वाहन चालक गिरफ्तार…

कोयला व रेत के अवैध  परिवहन मामले में पटना पुलिस की बड़ी कार्यवाही…

वैध दस्तावेज ना मिलने पर दो हाइवा व एक पिकप जप्त, वाहन चालक गिरफ्तार…

कमलेश शर्मा-द-डॉन-न्यूज

बैकुंठपुर/ कोयला के अवैध उत्खनन व परिवहन करने वालो के विरूद्ध ज़िले की पटना पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। एक अन्य मामले में रेत का अवैध परिवहन करने वाले वाहन को जप्त किया है। पुलिस अधीक्षक कोरिया  प्रफुल्ल कुमार ठाकुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमति मधुलिका सिहं एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय बैकुण्ठपुर श्रीमती कविता ठाकुर के द्वारा समय-समय पर दिये जा रहे अवैध कोयला चोरी की शिकायत मुरमा, पूटा नागडबरा पटना तरफ मिलने पर अंकुश लगाने हेतु दिए गये निर्देशों के पालन में थाना प्रभारी पटना, सौरभ द्विवेदी के नेतृत्व में टीम बनाकर  28 मार्च की सुबह लगभग 04:00 बजे पूटा नागडबरा के कच्चे  रास्ता में पीकप क्रमांक  एम.पी. 18 जी.ए. 0170 मे अवैध कोयला लोड कर बिक्री करने के लिये ले जाने की सूचना पर थाना पटना टीम के द्वारा घेरा बंदी कर पीकप चालक रामेश्वर राजवाडे पिता जयकरन राजवाडे, उम्र 30 वर्ष, निवासी पीपरा को पकडा गया। कोयला वाहन के संबंध में कोई कागजात नहीं मिलने पर पीकप कोयला सहित थाना पटना लाकर पीकप चालक के विरूद्ध इस्तगाशा क्रमांक 01/2022, धारा 41(1-4) जा.फौ. /379 ता.हि. कायम कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। जप्तशुदा पुराना पीकप एवं कोयला कीमती लगभग 615000 रूपये का जप्त कर माल मालिक का पता साजी किया जा रहा है। वहीं एक अन्य मामले में अवैध रेत परिवहन करने वालो के विरूद्ध पटना पुलिस कार्यवाही की है। पटना थाना प्रभारी सौरभ द्विवेदी के नेतृत्व में ग्राम डुमरिया में वाहन चेकिंग के दौरान हाईवा क्रमांक सी.जी. 10 आर. 1047 तथा हाईवा क्रमांक सी.जी. 15 डी.एफ. 2984 को चेक करने बालू लोड होना पाया गया, हाईव चालको ने अपना-अपना नाम व पता जागेश्वर खैरवार पिता बिलास सिंह खैरवार, उम्र 24 वर्ष, निवासी अनिरूद्धपुर थाना रामचन्दरपुर, जिला बलरामपुर छ.ग. तथा राजू यादव पिता विजय यादव, उम्र 25 वर्ष निवासी लटोरी थाना जयनगर, जिला सूरजपुर छ.ग. होना बताये। उक्त हाईवा चालको के पास लोड बालू के परिवहन के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने से उक्त वाहनों में लोड बालू को चोरी के संदेह में धारा 102 जा.फौ. के प्रावधानों के तहत् कार्यवाही किया गया है।

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