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कलेक्टर श्याम धावड़े के निर्देश पर खाद्य विभाग ने की केनापारा सोसायटी निरस्त… एजेंसी को 12 लाख 89 हजार 221 रूपये एक सप्ताह के अन्दर चालान द्वारा जमा करने के आदेश…

कलेक्टर श्याम धावड़े के निर्देश पर खाद्य विभाग ने की केनापारा सोसायटी निरस्त…

एजेंसी को 12 लाख 89 हजार 221 रूपये एक सप्ताह के अन्दर चालान द्वारा जमा करने के आदेश…

कमलेश शर्मा-द-डॉन-न्यूज़

बैकुंठपुर/ खाद्यान्न में अफरातफरी के मामले में कलेक्टर श्याम धावड़े के निर्देश पर जांचोपरांत खाद्य विभाग ने केनापारा की शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान को निरस्त कर दिया है। जागृति महिला स्वयं सहायता समूह केनापारा आई-डी क्रमांक 532001016 को निरस्त करते हुए अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त अस्थायी रूप से सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, बैकुण्ठपुर के साथ संलग्न किया गया था। जिसपर ग्राम पंचायत केनापारा के ग्रामीणों द्वारा राशन आबंटन ना किये जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर श्री श्याम धावड़े के मार्गदर्शन में खाद्य विभाग द्वारा शासकीय उचित मूल्य दुकान केनापारा का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।

इसके साथ ही संचालनकर्ता एजेंसी सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, बैकुण्ठपुर और विक्रेता असगरी सिद्दीकी को खाद्यान्न कमी की मात्रा की राशि 12 लाख 89 हजार 221 रूपये एक सप्ताह के अन्दर चालान द्वारा जमा करने के आदेश जारी किए गए हैं। खाद्य अधिकारी ने उक्त जानकारी देते हुए बताया कि आवेदकगण ग्राम पंचायत केनापारा के ग्रामीणों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर युक्त शिकायत की गई थी, कि सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, बैकुण्ठपुर द्वारा केनापारा के ग्रामीणो को माह जून, जुलाई 2021 एवं माह अक्टूबर 2021 में बी.पी.एल. हितग्राहियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का अतिरिक्त खाद्यान वितरण नहीं किया गया है। ग्रामीणों की शिकायत कलेक्टर के संज्ञान में आते ही खाद्य विभाग के खाद्य निरीक्षक बैकुण्ठपुर से जांच कराई गई और जांच प्रतिवेदन के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब लिया गया। जहां जवाब संतोषप्रद एवं समाधान कारक होना नहीं पाया गया। उन्होंने बताया कि संचालनकर्ता एजेंसी सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, बैकुण्ठपुर तथा विकेता अस़गरी सिद्दीकी द्वारा छत्तीसगढ. सार्वजनिक वित्तरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिकाओ 5(1), 5(24), 11(2), 11(3), 11(5), 11(11) एवं 15 का उल्लंघन दोष सिद्ध पाया गया। जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। जिसपर कार्यवाही करते हुए आदेश जारी किया गया है। उन्होंने आदेश जारी कर कहा है कि शासकीय उचित मूल्य दुकान केनापारा का संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इसके साथ ही संचालनकर्ता एजेंसी सहकारी विपणन संस्था मर्यादित, बैकुण्ठपुर और विक्रेता असगरी सिद्दीकी को खाद्यान्न कमी की मात्रा की राशि 12 लाख 89 हजार 221 रूपये एक सप्ताह के अन्दर चालान द्वारा जमा करना होगा।

ग्रामीणों की शिकायत पर भाजपा नेता देवेंद्र तिवारी ने मामले पर बनाया था दबाव…

ज्ञात हो कि गत एक माह पूर्व ग्रामीणों द्वारा सोसायटी संचालक को हटाए जाने का अनुरोध किया था। ग्रामीणों ने प्रमाण सहित भ्रष्टाचार को उजागर किया था। हितग्राहियों को विगत कई महीनों से कोरोनाकाल में आवंटित होने वाले चावल का उठाव कर संचालक द्वारा हितग्राहियों को वितरित नहीं किया गया था। जब ग्रामीणों ने राशन कार्ड और वितरण रिकॉर्ड में अंतर देखा तो इसकी पड़ताल की तब जाकर इस बड़े राशन घोटाले का पर्दाफाश हुआ था। इसके बाद ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से इसकी शिकायत की किंतु किसी ने इसे गम्भीरता से नहीं लिया। तब इस मामले व ग्रामीण व युवा एक साथ होकर भाजपा जिला उपाध्यक्ष व पूर्व जिपं सदस्य देवेन्द्र तिवारी को ग्रामीणों का साथ देने का आग्रह किया। युवाओं को समानता क्रांति प्रमुख अमिताभ गुप्ता का भी साथ मिला। मामले की जानकारी लेने के लिए देवेन्द्र तिवारी स्वयं केनापारा पहुँचे और ग्रामीणों से बातचीत की।

मामला गम्भीर लगने पर उन्होंने जिलाधिकारियों सहित कलेक्टर कोरिया से चर्चा कर सम्पूर्ण घटनाक्रम से अवगत कराया। उसी दिवस कलेक्टर श्री धावड़े ने प्रकरण पर जांच के निर्देश जारी किए।ग्रामीणों ने बताया कि प्रभावशाली संचालक होने की वजह से मामले को पहले से ही दबाया जा रहा है। और जांच के दौरान ग्राम पंचायत के प्रतिनिधियों पर झूठी शिकायत कर दी गयी है। श्री तिवारी ने इसपर पुलिस अधिकारियों से बात कर सच्चाई से अवगत कराया। इसके बाद लगातार विभाग से सम्पर्क स्थापित कर कारवाही का दबाव बनाया गया। दीपावली से पूर्व ही कार्यवाही का आश्वासन मिलने पर ग्रामीण शांत हो गए। लेकिन इसके बाद विलम्ब को देखते हुए भाजपा नेता देवेन्द्र तिवारी ने गत 11 नवंबर को कलेक्टर कोरिया को स्वतः प्रमाण सहित सारे दस्तावेज उपलब्ध कराए । मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर श्री धावड़े ने सोसायटी संचालक के विरुद्ध शीघ्र कठोर कार्यवाही के निर्देश जारी किया था।

ग्रामीणों ने कहा न्याय की जीत, धन्यवाद दिया पूर्व जिपं सदस्य को…

ग्रामीणों ने पूरे प्रकरण में संघर्ष के बाद मिली इस जीत को न्याय की जीत बताया है। लोगों ने पूरे मामले पर निर्भीकता के साथ ग्रामीणों का साथ देने के लिए पूर्व जिपं सदस्य देवेंद्र तिवारी को धन्यवाद दिया है। प्रकरण को प्रकाश में लाने वाले समानता क्रांति के अध्यक्ष अमिताभ गुप्ता के प्रति भी ग्रामीणों ने आभार जताया है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष देवेन्द्र तिवारी ने पूरे मामले में कलेक्टर कोरिया की तारीफ करते हुए कहा कि बहुत पुराने समय से हो रहे गड़बड़ी पर ग्रामीणों की एकता काम आयी। उन्होंने कहा कि कलेक्टर कोरिया ने पूरे मामले को समझा है।और ग्रामीणों को संघर्ष के बाद न्याय मिल पाया है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार एवं शोषण के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे।

देखें आदेश की कॉपी…

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