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कोरिया में भी नाईट कर्फ़्यू, कलेक्टर एसएन राठौर ने किया आदेश जारी… रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ़्यू, होटल रेस्टोरेंट को मिला 1 घन्टे का अतिरिक्त समय…

कोरिया में भी नाईट कर्फ़्यू, कलेक्टर एसएन राठौर ने किया आदेश जारी…

रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाईट कर्फ़्यू, होटल रेस्टोरेंट को मिला 1 घन्टे का अतिरिक्त समय…

कमलेश शर्मा-द-डॉन-न्यूज़

बैकुंठपुर/ छत्तीसगढ़ में कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिये शासन-प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इन सबके बीच आज रात से कोरिया जिले में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कलेक्टर कोरिया एसएन राठौर ने आदेश जारी कर रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जिले में नाइट कर्फ्यू घोषित कर दिया है। इस दौरान ना तो कोई दुकानें खुलेगी और ना ही लोग अति आवश्यक कारणों को छोड़कर घरों से बाहर निकल सकेंगे। वहीं स्वास्थ्यमंत्री टीएस सिंहदेव के अनुसार संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार लॉकडाउन पर विचार कर सकती है। लॉकडाउन को लेकर सरकार ने सोच-विचार शुरू कर दिया है।

राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) नियंत्रण के संबंध में पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधों में समय-समय पर सशर्त छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों की समीक्षा की गई, जिससे वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप तथा जिला प्रशासन के प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्तों का कड़ाई से पालन कराना एवं परिस्थिति अनुरूप युक्तियुक्त प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक हो गया है। अतएव पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्र. 2165/एस.डब्ल्यू./2021 दिनांक 24/03/2021 के अनुक्रम में निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया जाता है। जिसके तहत जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लघंन करेगा उसके विरूद्व महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी। होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन कराया जाये। जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, यदि उसके द्वारा होम आइसोलेशन हेतु निर्धारित नियमों/मापदण्डों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराया जायेगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जायेगा उसके विरुद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि (रू. 500/-) से दंडित किया जायेगा। रात्रि 09.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक रात्रि कालीन कफ्यू लगाया जाता है। रात्रि 8.00 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि 8.00 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्व वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात्रि 9.00 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके पश्चात् खुला पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

मंगलवार को जारी नाईट कर्फ़्यू के आदेश से पेट्रोल पंप और मेडिकल स्टोर को मुक्त रखा गया है। सभी दुकानदारों को ये आदेश दिया गया है कि दुकानों के आगे पोस्टर लगाकर खुलने और बंद होने के समय को प्रदर्शित करें। बिना मास्क पहने अगर कोई ग्राहक आए तो उसे मास्क पहन कर आने को कहना है। ग्राहकों को मास्क पहनने को प्रेरित भी करना है। बिना मास्क के पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। कोरिया में जारी आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट रात 9 बजे सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगे। यहां एक घंटे अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके साथ ही होटलों में 9 बजे तक टेक-अवे होम डिलीवरी सुविधा रहेगी। इस आदेश में साफ कहा गया है कि उपरोक्त आदेश का पालन नहीं करने पर दुकान को 15 दिनों के लिए सील कर दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के आठ जिलों में नाइट कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। जशपुर, सरगुजा, सुरजपुर और सुकमा में नाइट कर्फ्यू मंगलवार से लगा दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान 1423 नए लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई है। राज्य में इस वायरस से संक्रमित हुए लोगों की संख्या बढ़कर 3,41,516 हो गई है। राज्य में सोमवार को 19 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दी गई है। वहीं, 400 लोगों ने गृह पृथक-वास पूर्ण किया है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमित 18 मरीजों की मौत हुई है। इनमें रायपुर जिले से 442, दुर्ग से 509, राजनांदगांव से 73, बालोद से 25, बेमेतरा से 38, कबीरधाम से 11, धमतरी से पांच, बलौदाबाजार से 10, महासमुंद से 40, बिलासपुर से 95, रायगढ़ से सात, कोरबा से 13, मुंगेली से चार, गौरेला पेंड्रा मरवाही से पांच, सरगुजा से 56, कोरिया से छह, सूरजपुर से सात, बलरामपुर से नौ, जशपुर से 32, बस्तर से 18, कोंडागांव से एक, दंतेवाड़ा से एक और कांकेर से 16 मामले हैं। मंगलवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 56,211 नए केस दर्ज किए गए हैं। साथ ही 271 लोगों की मौत हुई है।

देखें कलेक्टर का आदेश…

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