तबादले के एक साल बाद भी कार्यरत है नगरनिगम का बाबू…
सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय से हुई शिकायत…
कमलेश शर्मा-द डॉन-न्यूज़
बैकुंठपुर/ नगर पालिक निगम चिरमिरी में पदस्थ लिपिक की शिकायत सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से हुई है। जिसमें लिपिक के द्वारा मंत्रालय से जारी स्थानांतरण आदेश की धज्जी उड़ाने तथा अपने लाभ के लिए क्षेत्रीय विधायक से राजनीतिक दबाव डलवाने का प्रयास करने के कारण सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 21 का उल्लंघन करना बताया गया है। वही बाबू के चिरमिरी में ही लगभग सन 1990-91 से कार्यरत रहने के कारण क्षेत्र के सभी लोगों और ठेकेदारों से करीबी संबंध होना बताया गया है। इसके साथ ही नगर निगम चिरमिरी में 13 परसेंट वाले कमीशन वसूली खेल के मामले में भी तूल पकड़ा हुआ है।
बात है नगर पालिक निगम चिरमिरी की, जहां सन 1990-91 से पदस्थ श्याम देशपांडे सहायक ग्रेड 1 की शिकायत अलरमेल मंगई डी सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर छत्तीसगढ़ से हल्दीबाड़ी निवासी आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा के द्वारा की गई है। शिकायत मे राजकुमार मिश्रा ने लिखा है कि, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय के द्वारा 31 अगस्त 2019 को आदेश जारी करते हुए 102 लोगों का स्थानांतरण किया था। जिसमें सरल क्रमांक 83 पर श्याम देशपांडे सहायक ग्रेड 1 नगर पालिक निगम चिरमिरी से नगर पालिक निगम बिलासपुर में स्थानांतरित किया गया था, पर श्याम देशपांडे को आज तक नगर निगम चिरमिरी से कार्यमुक्त नहीं किया गया और तो और श्याम देशपांडे के द्वारा अपने सेवा से संबंधित लाभ के लिए क्षेत्र के विधायक से राजनैतिक दबाव डलवाने का प्रयास किया गया जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 21 का उल्लंघन है, इसके साथ ही नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर के द्वारा जारी आदेश के अंतिम भाग में टिप में उल्लेखित किया गया है कि स्थानांतरित अधिकारी कर्मचारियों को 15 दिवस के भीतर नवीन पदस्थापना स्थान पर कार्यभार ग्रहण करेंगे, समयावधि में कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर वर्तमान स्थान से वेतन आहरित नहीं होगा यदि वेतन आहरित किया जाता है तो नियंत्रण अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
क्या है मामला एक नजर में…
(1) दिनांक 31 अगस्त 2019 को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय नया रायपुर द्वारा 102 लोगों का स्थानांतरण आदेश जारी किया गया जिसमें क्रमांक 83 पर निगम चिरमिरी में पदस्थ सहायक ग्रेड 1 श्याम देशपांडे का भी नाम था।
2. मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के पश्चात मनेंद्रगढ़ विधायक डॉ विनय जायसवाल के द्वारा 7 सितंबर 2019 को अपने लेटर पैड में पत्र क्रमांक 165 एमएलए-2/2019 से आयुक्त नगर पालिक निगम चिरमिरी को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा जिसमें श्याम देशपांडे को कार्यमुक्त ना किए जाने की बात कही।
3. विधायक के इस पत्र को उल्लेखित कर आयुक्त नगर पालिक निगम चिरमिरी के द्वारा 16 सितंबर 2019 को अपर सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को संबोधित करते हुए स्थानांतरण आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।
4. नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के द्वारा आयुक्त के पत्र के करीब 2 माह बाद 13 नवंबर 2019 को एक पत्र भेजकर श्याम देशपांडे को कार्यमुक्त करने का निर्देश दिया गया था।
5. आज दिनांक तक आयुक्त नगर पालिक निगम चिरमिरी के द्वारा श्याम देशपांडे को कार्यमुक्त नहीं किया जा रहा है। श्याम देशपांडे को निगम चिरमिरी से ही आज दिनांक तक प्रत्येक माह का वेतन भुगतान किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का भी उल्लंघन..
नगर निगम चिरमिरी में पदस्थ सहायक ग्रेड 1 के द्वारा अपने सेवा से संबंधित अपने लाभ के लिए क्षेत्र के विधायक से राजनैतिक दबाव डलवाने का प्रयास किया गया जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 21 के विपरीत है। उक्त नियम में कहा गया है कि, कोई भी शासकीय सेवक शासन के अधीन अपनी सेवा से संबंधित मामलों के विषय में अपने हितों की वृद्धि के लिए किसी वरिष्ठ प्राधिकारी पर कोई राजनैतिक या अन्य प्रभाव ना तो डालेगा और ना ही डलवाने का प्रयत्न करेगा।
सहायक ग्रेड 1 के वेतन भुगतान को रोकने की भी मांग…
आरटीआई कार्यकर्ता राजकुमार मिश्रा ने अपने पत्र में मांग की है कि उक्त ट्रांसफर आदेश के विपरीत श्याम देशपांडे को आज दिनांक तक चिरमिरी निगम से ही वेतन का भुगतान किया जा रहा है वेतन का भुगतान तत्काल प्रभाव से रोका जाए। छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 21 के विपरीत कार्य करने के कारण श्याम देशपांडे पर आवश्यक व उचित कार्यवाही की जाए। छत्तीसगढ़ शासन के आदेश के टीप में वर्णित तथ्य के अनुसार श्याम देशपांडे को वेतन भुगतान करने के कारण नियंत्रण अधिकारी अर्थात आयुक्त नगर पालिक निगम चिरमिरी के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए। देशपांडे को भुगतान किए गए वेतन की वसूली आयुक्त से की जाए।
निगम में 13 परसेंट कमीशन खोरी का खेल…
पत्र के अनुसार, चिरमिरी निगम में इस समय 13% कमीशन वसूली जोरों पर है। इस 13% वसूली में निगम में सभी की हिस्सेदारी अनुपातिक रूप से बटी हुई है। जनता के विभिन्न तरह से भरे गए इन पैसों पर बंदरबांट होती जा रही है। नगर निगम चिरमिरी में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के मिलीभगत से चलने के आरोप भी लग रहे हैं। वहीं सूत्रों के द्वारा यह भी कहा गया है कि, इस 13% वसूली में पद के हिसाब से अनुपात बटा हुआ है जिस टेबल पर भी यह अनुपात का हिस्सा नहीं पहुंचता वहां से फाइल आगे भिजवाने में चप्पल घिस जाते है।
कार्यवाही नहीं हुई तो जाऊंगा उच्च न्यायालय :- राजकुमार मिश्रा, आरटीआई कार्यकर्ता…
उक्त मामले में सहायक ग्रेड 1 के द्वारा स्थानांतरण आदेश के पश्चात अपनी सेवा से संबंधित राजनीतिक दबाव डलवाने का प्रयास किया गया तथा स्थानांतरण आदेश के पश्चात भी संबंधित अधिकारी द्वारा कार्यमुक्त ना करके उनके वेतन का भुगतान किया गया है। जो कि न्याय संगत नहीं है। उक्त मामले में मेरे द्वारा सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर को ईमेल के माध्यम से शिकायत की गई है साथ ही प्रतिलिपि आयुक्त नगर निगम चिरमिरी को भी दी गई है। मामले में विधि संगत कार्यवाही ना होने की स्थिति में मैं माननीय न्यायालय में रिट याचिका दायर करूंगा।
Kamlesh Sharma is a well-known Journalist, Editor @http://thedonnews.com/ Cont.No.- 8871123800, Email – Ks68709@gmail.com